मैनपुरी। शहर के एक मैरिज हॉल परिसर में बाल सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रुप से संरक्षण अधिकारी अलका मिश्रा व महिला थाना प्रभारी सविता सेंगर ने भाग लिया। बैठक में बाल विवाह, नशा मुक्ति अभियान सहित अन्य बिंदुओ पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में संरक्षण अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह अपराध है। बालिका की उम्र 18 होने के बाद ही विवाह करें। उनकी जनपद के लोगो से अपील है कि बाल विवाह करके लोग अपने आप को कानूनी प्रक्रिया में न फंसाएं। उन्होने नशा मुक्ति अभियान पर भी चर्चा करते हुए कहा कि उनके द्वारा जनपद के अधिकारियों के साथ स्कूल के पास नशा की दुकानो के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान स्कूल के पास 100 मीटर के दायरे में अगर नशा की दुकान संचालित है तो उस दुकान को बंद कराया जाएगा।
बैठक में संरक्षण अधिकारी द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के बारे में भी विस्तार से अभिभावको को जानकारी दी गई। उन्होने अभिभावको से कहा कि काउंसिलिंग की आवश्यकता है तो बाल संरक्षण विभाग में संपक कर सकते है। बैठक में महिला थाना प्रभारी सविता सेंगर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में बच्चो के अभिभावक सहित अध्यापको ने भाग लिया।
