मैनपुरी। विशेष न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो कोर्ट प्रथम अनीता ने दुष्कर्म के आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मां के साथ दवाई लेने गई युवती को आरोपी अगवा कर ले गया था। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
ज्ञात हो कि कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने सात वर्ष पूर्व रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जानकारी दी थी कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री अपनी मां अनीता के साथ 31 अक्टूबर 2015 को दवाई लेने गई थी। उसी समय मोहल्ला अग्रवाल निवासी ज्ञानी पुत्र श्यामबाबू बाइक से पुत्री को जबरदस्ती बैठाकर ले गया था। पत्नी ने शोर मचाया लेकिन आरोपी भाग निकला। पुलिस ने इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बाद में आरोपी को पकड़ा और युवती को बरामद कर लिया। युवती के बयान के आधार पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराएं मुकदमें में बढा दी गई। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश रेप एवं पॉस्को कोर्ट प्रथम न्यायाधीश अनीता के समक्ष हुई। अभियोजन पक्ष के गवाह, सबूत के आधार पर आरोपी को युवती का अपहरण करके दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की दलील पेश की। जिसपर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जिसके दुष्कर्मी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।