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Mainpuri News:बेटी की हत्या करने वाले माता-पिता का आजीवन कारावास

by morning on | 2025-12-12 15:19:58

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Mainpuri News:बेटी की हत्या करने वाले माता-पिता का आजीवन कारावास

फोटो परिचय-सांकेतिक तस्वीर।


न्यायालय ने 60-60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, गला दबाकर की थी बेटी की हत्या

Morning City

मैनपुरीभोगांव थाना क्षेत्र के गांव मौजेपुर में दो साल पहले ऑनर किलिंग में पुत्री की गला दबाकर हत्या करने वाले माता-पिता की जेल में पहली रात बेचैनी में गुजरी। अलग-अलग बैरकों में दोनों रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह होने पर दोनों मायूस देखे गए। उन्होंने बैरक में मौजूद अन्य बंदियों से दूरी बनाए रखी। रात भर बंदी रक्षकों ने दोनों पर नजर रखी।

ज्ञात हो कि भोगांव थाना क्षेत्र के गांव मौजेपुर निवासी अशोक यादव ने पत्नी रामादेवी के सहयोग से 19 जनवरी 2023 की रात को अपनी पुत्री ज्योती की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पास के मैदान में सबूत मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबा दिया था। चौकीदार मनोज कठेरिया ने 20 जनवरी 2023 को थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच में अशोक यादव, पत्नी रामादेवी, पुत्र अमित, अनुज, अवनीश को दोषी पाया था। अपर जिला जज चतुर्थ के न्यायालय से तीनों भाइयों अमित, अनुज, अवनीश को बरी किया गया है। दोषी ठहराये गए अशोक और रामादेवी को अपर जिला जज चतुर्थ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर जेल भेजा है। सजा होने के बाद रामादेवी को महिला बैरक तथा अशोक यादव को बैरक नंबर नौ-ए में रखा गया है। जेल सूत्रों ने बताया कि सजा होने के बाद से पति-पत्नी गुमसुम हैं। बैरक में मौजूद बंदियों से दूरी बना ली है। उनकी मनोदशा को देखते हुए बंदी रक्षक उनकी हर गतिविधि पर नजर लगाए हुए हैं।

जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
ज्योती का 20 जनवरी 2023 को शव बरामद होने के बाद पुलिस ने 21 जनवरी को उसके माता-पिता को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया था। उन्होंने जमानत पाने के जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में आवेदन किया। लेकिन उनको किसी अदालत से जमानत नहीं मिली। उनको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। मुकदमे की सुनवाई में उनके वकील ने जो तर्क दिए वह भी काम नहीं आए।

गांव में नहीं दी किसी ने गवाही
ज्योती का शव बरामद होने के बाद चौकीदार ने रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने पंचनामा भरा। पुलिस को जांच के दौरान गांव में किसी ने भी गवाही नहीं दी। मुकदमे की सुनवाई में चौकीदार मनोज कठेरिया सहित पंचनामा के गवाह राजेश कुमार, अवलेश कुमार, शिवनंदन सिंह की गवाही ही कराई गई। पंचनामा के गवाहों ने केवल पोस्टमार्टम कराने की बात कही थी।

चौकीदार ने बताई ऑनर किलिंग
चौकीदार मनोज की गवाही में ऑनर किलिंग की बात सामने आई थी। चौकीदार ने न्यायालय में बताया था कि ज्योती के पास के गांव के रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध थे। वह उसी के साथ शादी करना चाहती थी। जबकि परिजन ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। एटा के अलीगंज से 21 फरवरी 2023 को बरात आनी थी। लेकिन ज्योती इस शादी के लिए तैयार नहीं थी।


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