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मैनपुरी-इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर एक लाख का जुर्माना

by morning on | 2025-05-20 17:05:10

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मैनपुरी-इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर एक लाख का जुर्माना

फोटो परिचय- सांकेतिक तस्वीर।

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इलाज में लापरवाही से हुई थी महिला शिक्षिका की मौत, पति ने किया था वाद दायर


मैनपुरी। आगरा के एक डॉक्टर को चिकित्सकीय कार्य में लापरवाही तथा सेवा में कमी का दोषी पाया गया है। चिकित्सक पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि 45 दिन के अंदर आयोग के खाते में जमा करनी होगी। उपचार के दौरान एक शिक्षिका की मौत के मामले में दायर वाद में यह फैसला सुनाया गया है।
कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला बंशीगौरा निवासी सुरेश चंद्र यादव की पत्नी गंगाश्री परिषदीय विद्यालय में शिक्षिका थीं। डिप्रेशन का शिकार होने पर उनके पति ने मैनपुरी और सैफई में इलाज कराया था। आराम न मिलने पर सुरेश चंद्र यादव ने अपनी पत्नी का इलाज डॉक्टर शैलेंद्र राय निवासी गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा के यहां से कराया। डॉक्टर की फीस भी उन्होंने समय से दी। उपचार के दौरान गंगाश्री की दिसंबर 2019 में मृत्यु हो गई। शिक्षिका के पति की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित सुरेश चंद यादव ने डॉ. शैलेंद्र राय के खिलाफ जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।

तथ्य के आधार पर डॉक्टर पाए गए दोषी
वाद की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष शशि भूषण पांडेय और सदस्य नीतिका दास तथा नंदकुमार ने की। पीड़ित के पेश किए गए तथ्य और प्रमाण के आधार पर डॉ. शैलेंद्र राय को लापरवाही और सेवा में कमी का दोषी पाया गया। आयोग ने निर्णय में कहा कि दोषी चिकित्सक पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देगा। यह धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन के अंदर जमा की जाएगी।


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