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मैनपुरी-नेत्रपाल की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

by morning on | 2025-05-27 16:21:38

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मैनपुरी-नेत्रपाल की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

फोटो परिचय-सांकेतिक तस्वीर।

Morning City

- मकान के विवाद में 18 साल पहले की थी नेत्रपाल की हत्या


मैनपुरी। करहल थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय भटेला में 18 साल पहले मकान के विवाद में हुए नेत्रपाल हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सनाई गई है। सजा सुनाने के बाद तीनों हत्यारों को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। जबकि एक आरोपी की केस सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है।
करहल थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय भटेला निवासी प्रयाग सिंह ने 12 जून 2007 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाए थें कि उसके पड़ोस में रहने वाले नीरज कुमार चौबे उसका भाई सरकारी अध्यापक प्रदीप कुमार चौबे और इनके पिता जगदीश नारायण चौबे उससे रंजिश मानकर परेशान करते है। और मकान खाली करने का दबाव डालते है। मकान खाली करने के विवाद में 12 जून 2007 को इन तीनों के साथ छोटेलाल कुलश्रेष्ठ भी घर आए। प्रदीप ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे नेत्रपाल को खाना खाते समय कई गोलियां मारी। जगदीश, छोटेलाल, नीरज ने भी फायर किए, गोलियां लगने से नेत्रपाल गंभीर घायल हो गए थें, उपचार के दौरान नेत्रपाल की मौत हो गई।

ट्रायल के दौरान एक की हो चुकी मौत
मुकदमा दर्ज करने के बाद करहल पुलिस ने विवेचना करते हुए चारो आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जसीट दाखिल की थी, पुलिस ने मुकदमा में नामजद चारो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, मामले की सुनवाई एडीजे-5 स्वप्नदीप सिंघल की कोर्ट में हुई।

गवाह, सबूत के आधार पर पा गए दोषी
केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ रोहित गुप्ता ने कोर्ट में साक्ष्य व गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर नीरज कुमार चौबे उसके भाई सरकारी अध्यापक प्रदीप कुमार चौबे और छोटेलाल को दोषी करार दिया था। वहीं, जगदीश नारायण चौबे की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। गवाह, सबूत के आधार पर तीनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।


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