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आगरा-व्यापार मंडल अध्यक्ष हत्याकांड में तीनों भाई दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

by morning on | 2025-06-04 16:49:19

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 आगरा-व्यापार मंडल अध्यक्ष हत्याकांड में तीनों भाई दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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व्यापार मंडल अध्यक्ष हत्याकांड में तीनों भाई दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

आगरा। दिनदहाड़े हुए बहुचर्चित व्यापारी हेमनदास हत्याकांड में विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। राजा की मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हेमनदास की हत्या के दोषी प्रांजल, उसके भाई चेतन और प्रवीन को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 1.85 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2014 में राजा की मंडी बाजार में दिनदहाड़े हुई हत्या से जुड़ा है, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने व्यापारी को गोलियों से भून दिया था। वर्ष 2009 में हेमनदास के बेटे हरीश पर हमले के बाद से ही आरोपी प्रांजल, जो पहले से कुख्यात है, रंजिश पाल रहा था और जेल से छूटने के बाद से ही गवाही न देने की धमकियां दे रहा था। 28 नवंबर 2014 को दोपहर में जब हेमनदास अपनी स्कूटर से दुकान जा रहे थे, तभी राजा की मंडी में उन्हें घेरकर तीनों भाइयों ने गोली मार दी थी। बेटों की आंखों के सामने हुई इस निर्मम हत्या के बाद शहर में सनसनी फैल गई थी।

इतना ही नहीं, घटना के बाद जब हेमनदास के बेटे सुशील ने रिपोर्ट दर्ज कराई, तो 12 जून 2015 को आरोपियों ने दुकान में घुसकर उसकी भी हत्या कर दी थी, जबकि बड़े बेटे महेश गंभीर रूप से घायल हुए थे। सुशील की हत्या के बाद केस में गवाही का जिम्मा महेश ने संभाला और कोर्ट में उसकी गवाही निर्णायक साबित हुई। कोर्ट ने सुराग के अभाव में षडयंत्र में नामजद सूरज और मोनू वर्मा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया, जबकि मुख्य आरोपियों प्रांजल, चेतन और प्रवीन को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की कोर्ट से आए इस फैसले को पीड़ित पक्ष ने न्याय की जीत बताया है।

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