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Mainpuri सतीश नर्सिग होम के खिलाफ एक पक्षीय सुनवाई के आदेश

by morning on | 2025-07-02 15:57:49

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Mainpuri सतीश नर्सिग होम के खिलाफ एक पक्षीय सुनवाई के आदेश

फोटो परिचय-सांकेतिक तस्वीर।



- क्षतिपूर्ति के केस में कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए सतीश नर्सिग होम के डॉक्टर

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मैनपुरीजिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में प्रवीण कुमार पुत्र राम रतन शाह निवासी गांव केलनपुर खरपरी थाना कोतवाली ने कचहरी रोड पर संचालित सतीश नर्सिंग होम, व डॉ अभिषेक गुप्ता द्वारा पथरी के ऑपरेशन में की गई लापरवाही से मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए दिलाए जाने के लिए   अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में केस यह कह दर्ज कराया है।



कोतवाली सदर क्षेत्र के गांव केलनपुर खरपरी निवासी प्रवीण कुमार ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष में केस दर्ज कराया कि उसकी पत्नी पूनम जो कि उसके साथ रहकर पशुपालन का कार्य कर आर्थिक सहयोग करती थी, 6 अगस्त 2024 को पेट में दर्द होने पर वह कचहरी रोड स्थित सतीश नर्सिग होम पर गए जहां पर डॉ. अभिषेक गुप्ता ने पित्त की थैली में पथरी होने पर कुछ दवाएं दी, लेकिन उनसे पत्नी को आराम न देने मिलने पर वह दोवारा 18 अगस्त 2024 को दिखाने गया तब डॉ. अभिषेक गुप्ता ने अपने नर्सिग होम पर दुरवीन ऑपरेशन की सुविधा होने का हवाला देकर ऑपरेशन कराने को कहा, 12 अगस्त को वह पत्नी का ऑपरेशन कराने को लेकर गया, नर्सिग होम पर पत्नी को ऑपरेशन के लिए अंदर ले जाया गया, ऑपरेशन कक्ष से बाहर आकर डॉ. अभिषेक गुप्ता बोले कि तुम्हारी पत्नी का चीरा वाला ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन प्रवीण चीरा वाला ऑपरेशन नहीं कराना चाहता था, लेकिन इन लोगो ने उससे पहले नहीं कहा, बाद में उसे चीरा वाला ऑपरेशन कराना पड़ा, जिसके बाद उसकी पत्नी को 13 दिन तक नर्सिग होम में भर्ती रखा, इस दौरान उसे परेशानी का सामना करना पड़ा।

इलाज करने से मना कर दिया, रेफर कर दिया
ऑपरेशन के बाद प्रवीण की पत्नी को आराम नहीं मिला, ऑपरेशन के दौरान पेट में नली लगाई थी, जिससे पस बाहर आ रहा था, आराम न मिलने पर कभी वह पत्नी को घर लेकर जाता तो कभी नर्सिग होम पर दिखाता, लेकिन आराम नहीं मिला, 2 सितंबर 2024 को डॉ. अभिषेक गुप्ता ने इलाज से मना करते हुए आगरा ले जाने को कह दिया।

ऑपरेशन के दौरान पित्त की नली कट गई
आगरा में दिखाने पर जांच रिपोर्ट और एमआरआई कराने पर डॉक्टर ने प्रवीण को बताया कि ऑपरेशन के दौरान पित्त की नली कट गई है। इसलिए पस आना बंद नहीं हो रहा है। आगरा सहित अन्य हॉस्पिटलो में दिखाया, लेकिन प्रवीण की पत्नी को आराम नहीं मिला, पस बाहर आने पर खून की कमी के कारण 18 सितंबर को उसकी पत्नी पूनम की मौत हो गई।

कोर्ट ने दिया एक पक्षीय सुनवाई के आदेश
31 मई, 10 जून, 19 जून कोई उपस्थिति नही हुआ, प्रवीण कुमार के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने फोरम क़ो बताया की हॉस्पिटल की तरफ से कोई नही आ रहा है, उपभोक्ता अधिनियम से 45 दिन जबाब हेतु नियत है किन्तु कोई उपस्थिति न होने पर पत्रांवली एक पक्षीय चलाए जाये, जिस पर अध्यक्ष ब्रजभूषण पांडे एवं सदस्य नितिका दास द्वारा एक पक्षीय सुनवाई का आदेश जारी किया, इसका केस दर्ज करते हुए 08 अगस्त 2025 एक पक्षीय गवाही हेतु नियत की तारीख नियत है।


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