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मैनपुरी के भी ढाबों पर डिस्प्ले करना होगा लाइसेंस

by morning on | 2025-07-07 15:31:32

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मैनपुरी के भी ढाबों पर डिस्प्ले करना होगा लाइसेंस

फोटो परिचय-योगी आदित्यनाथ।


- सीएम योगी के आदेश के बाद हरकत में आए अफसर

- सावन माह में कांवड़ियों की यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी

Morning City

मैनपुरीपवित्र सावन माह में कांवड़ियों की राह में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्याप्त प्रबंध के आदेश दिए हैं। शासन के आदेश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग भी हरकत में आ गया है। जनपद की सीमा में पड़ने वाले सभी ढाबों और खाद्य सामग्री से संबंधित दुकानों पर लाइसेंस को डिस्प्ले करना होगा। इतना ही नहीं, मार्ग में संचालित होने वाले भंडारों का प्रसाद भी अफसर चखेंगे।

ज्ञात हो कि इस बार 11 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो रही है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर यात्रा का हिस्सा बनते हैं। जिले से होकर भी बड़ी संख्या में कांवड़िया गुजरते हैं। भोजन या प्रसाद की आड़ में कोई उनके व्रत को खंडित न करे, इसके लिए जिले की सीमा में पड़ने वाले प्रत्येक ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट के मालिक को अपना खाद्य लाइसेंस सार्वजनिक करना होगा। लाइसेंस के साथ खाद्य सामग्री की रेट लिस्ट भी प्रदर्शित करनी होगी ताकि श्रद्धालुओं के लिए सबकुछ स्पष्ट हो सके। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रतिदिन भ्रमण करके भंडारों का प्रसाद चखना होगा। यदि किसी प्रकार की अनियमितता मिलेगी तो उस प्रसाद को नष्ट भी कराया जाएगा। मंगलवार से टीमों को होटल और ढाबों की जांच आरंभ करनी होगी।

एप स्कैन कर श्रद्धालु परखेंगे ढाबा मालिक की श्रद्धा
होटल या ढाबे पर बना भोजन पूरी तरह से सात्विक, शुद्ध और शाकाहारी है या नहीं, यह भी श्रद्धालु तकनीक से स्वयं जांच सकेंगे। प्रत्येक दुकान के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक एप का पर्चा चिपकाया जाएगा। इस पर एक क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करने पर दुकानदार का नाम, जाति, पता, मोबाइल नंबर और पंजीकरण तिथि अदि सब कुछ प्रदर्शित हो जाएगा। संतुष्ट होने के बाद श्रद्धालु भोजन आदि ग्रहण कर सकेंगे।

क्या बोलीं सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय
शासन के आदेशानुसार जनपद में सभी रेस्टोरेंट, ढाबों और खाद्य सामग्री से संबंधित दुकानों पर प्रबंध पूर्ण कराए जा रहे हैं। सभी को रेट लिस्ट और लाइसेंस सार्वजनिक करना होगा। स्पष्ट नाम भी अंकित करना होगा। हमारी टीमें निरंतर जांच करेंगी।- डॉ. श्वेता सैनी, सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय।


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