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Mainpuri News:किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

by morning on | 2025-10-16 16:33:26

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Mainpuri News:किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

फोटो परिचय-सांकेतिक तस्वीर।


- 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा, अपहरण करके किया था दुष्कर्म

Morning City


मैनपुरीथाना करहल क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जमानत नहीं होने के कारण आरोपी ने पूरा मुकदमा जेल में रहकर लड़ा है। ज्ञात हो कि थाना करहल के एक गांव निवासी किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ 13 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे गांव के एक मंदिर में पूजा करने गई थी। लौटते समय किशोरी का राजकुमार उर्फ शहंशाह खान निवासी नगला सहजन थाना कोतवाली जिला कासगंज ने अपहरण कर लिया। छोटी बहन के बताने पर किशोरी के पिता ने तलाश किया। पता नहीं चलने पर राजकुमार के खिलाफ किशोरी के अपहरण का केस थाना करहल में 14 अप्रैल को दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को कासगंज में गल्ला मंडी के पास से बरामद कर लिया। पुलिस को देखकर राजकुमार भाग गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में बयान कराए। किशोरी ने बताया कि राजकुमार उसको करहल, कासगंज, हाथरस, मथुरा ले गया। वहां उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। बाद में उसको अपने साथ नोएडा ले गया। नोएडा में कमरा नहीं मिलने के कारण उसको कासगंज ले आया। वहां से पुलिस ने उसको बरामद कर लिया।

गबाही के आधार पर पाया गया दोषी
पुलिस ने जांच कर राजकुमार के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। वादी, पीड़िता, विवेचक आदि की गवाही के आधार पर राजकुमार को किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। मुकदमे की सुनवाई करके स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने राजकुमार को 20 साल की सजा सुनाकर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

गांव में करता था मजदूरी
पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि वह गांव में मजदूरी करता था। गांव के पास की नदी में पानी रोकने के लिए बनाए जा रहे बांध में मजदूरी करने के लिए गांव आया था। पीड़िता का मकान पास में ही होने के कारण वह घर भी आता जाता था। इसके चलते वह राजकुमार के रोकने पर रास्ते में रुक गई थी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।


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